गंभीर हालातों में संयमित रहकर करें एक दूसरे को सूचना प्रेषित-कलेक्टर श्री दीपक सोनी
अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 2 साल की होगी सजा {सुभाष गुप्ता }

सूरजपुर, 3 अप्रैल 2020/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण व प्रभाव पर रोकथाम के लिए लाकडाउन अवधि में जारी निर्देशो, आदेशों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उलेखित प्रवधानों के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही करने के लिए जिलें के कलेक्टर व पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के संबंध में जिलें के कलेक्टर व पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री दीपक सोनी ने बताया है कि इस गंभीर स्थिति में ऐसी कोई भी गतिविधि जिससें आमजनो में भय या दहशत फैलाने जैसी अफवाह ,सूचना, जानकारी या समाचार प्रसारित करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही किया जाएगा।
वर्तमान में जिलें में कोरोना वायरस संक्रमण या प्रभाव से जुड़े कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं। इसके वावजूद अगर इन विपरीत स्थिति में जहां अभी तक जिलें में प्रभाव या संक्रमण के मामलें नहीं आना सभी के परस्पर सहयोग सें संभव हो रहा है। इस दौरान अगर किसी तरह से व्यवस्था में नियमों के उल्लंघन या अफवाहों को फैलाने जैसी कोई भी घटना या मामला सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के साथ 2 साल सजा का प्रावधान है। उक्त बातें वैष्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने एवं उससे बचने के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी व एसपी राजेष कुकरेजा ने सुरक्षा व्ययवस्था का निरीक्षण के दौरान कोतवाली पुलिस थाने परिसर में उपस्थित विभिन्न समाचार, न्यूज चैनलांे के प्रतिनिधीयों के उपस्थिति के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि इस विपरीत परिस्थितियों में समाचार संकलन करने के दौरान खुद भी सुरक्षा के मानको का पालन करते हुए करें। इसके अलावा लोगों तक किसी तरह की कोई भ्रामक या अपुष्ट खबरों को रोकने में अपनी जिम्मेदारीयों का निर्वहन करते हुए, इस समय में अपना सहयोग समाज व जिलेवासियों के हित में करें। किसी भी तरह की गलत जाननकारी व अफवाह को फैलाने वालों के संबंध में सूचना देने के साथ-साथ इसे रोकने में भी अपनी सहभागिता निभाए। वर्तमान समय अनुसार आप सभी से अपील है कि अगर आपके जानकारी में ऐसी कोई भी संदिग्ध खबर, सनसनी फैलाने से संबधित बातें खबर अथवा समाचार प्राप्त होती है तो जिले के कंट्रोल रूम नंबर/संवाद हेल्फलाईन नंबर 9111033446 पर प्रेषित कर सूचित करें। जिससे लोगों में दहशत या भय का वातावरण निर्मित न हो, ऐसी सूचना देने वाले लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से इस गंभीर स्थिति में सहभागिता देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ-साथ ऐसी भ्रामक अफवाह, दावे, सनसनी फैलाने वाली सूचना या समाचार सोशल मीडिया या अन्य संचार के माध्यमों से जानकारी प्राप्त होती है तो एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी दायित्व का निर्वहन करते हुए, इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाने और सुरक्षित स्वस्थ्य , कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त जिला बनाए रखने मेें सबसे अहम दायित्व का निर्वहन कर पूर्ण करेंगे। इसके अलावा ऐस लोगों को तत्काल चिन्हित कर कार्यवाही किया जाएगा।
समाचार क्रमांक 08/अजीत/2020/ फोटो 05,06
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