बेमेतरा : ग्राम-दाढ़ी मे एक एवं कोंगियाकला मे दो नाबालिग बलिकाओ का बाल विवाह रुकवाया
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विद्याधर पटेल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव के निर्देशानुसार बेमेतरा जिले के ग्राम दाढ़ी विकासखंड बेमेतरा मे 16 वर्ष 8 माह की नाबालिग बालिका एवं सजा विकासखंड के ग्राम -कोंगियाकला मे दो नाबालिग बलिकाओ का बाल विवाह रुकवाया गया। बाल विवाह की सूचना मिलने पर जिला मुख्यालय से गठित टीम समय पर विवाह स्थल पर पहुँच कर बाल विवाह को रुकवाने मे सफल रही। उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा बलिकाओ के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जिसके अंतर्गत 21 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष की लड़की के उम्र के पहले अगर विवाह करता या करवाता है तो 2 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनो से सजा का प्रावधान है यह समझाइस दी गई, परिजनों के द्वारा सहमति देते हुए बताया गया की वह बाल विवाह अनजाने मे कर रहे थे उनको बाल विवाह के बारे में जानकारी नही थी, समझाइस देने पर परिजनों ने विवाह स्थगित कर दिया।
टीम में श्री राजकुमार मरावी नायब तहसीलदार दाढ़ी, सुश्री मीला बंजारे (पर्यवेक्षक परियोजना साजा), सुश्री यीश्वरी वाल्दे ( विधिक सह परिविक्षा अधिकारी), श्री सुरेन्द्र कुमार साहू, हितेश्वरी साहू (आउटरिच वर्कर), श्री दिनेश कश्यप, श्री चेतन सिंह, टीम मेंबर चाइल्ड लाइन बेमेतरा और पुलिस विभाग से श्री भलेन्तिनुस पन्ना, श्री सौरभ सिंह (पु. आ.) उपस्थित थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा द्वारा कार्य मे लापरवाही बरते एवं वरिष्ठ अधिकारियों को बाल विवाह की पूर्व सूचना नही देने के कारण सम्बंधित आँगन बाड़ी कार्यकर्ता दाढ़ी श्रीमती शमीना बेगम तथा महिला सुपरवाइजर मुख्यालय ग्राम दाढ़ी श्रीमती उत्तरा बंजारे को शो काज नोटिस जारी किया गया है। जवाब सन्तोष जनक नही पाए जाने पर कड़ी अनुशानात्मक कायर्वाही की चेतावनी दी गई है।


.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)



.jpeg)
.jpeg)



.jpg)

.jpg)
Leave A Comment