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बलरामपुर : भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170(ख) के संबंध में प्रशिक्षण 18 मार्च को

 'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'


बलरामपुर : अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित नियम 2012, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170(ख) के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।

जिला स्तर पर वन अधिकार अधिनियम 2006 पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170(ख) के प्रशिक्षण का आयोजन 18 मार्च 2021 को प्रातः 10.00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उक्त प्रशिक्षण में राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जाना है।

कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज ने उक्त प्रशिक्षण में वनमण्डलाधिकारी, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व अनुविभागीय अधिकारी वन, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सर्व वन परिक्षेत्राधिकारी तथा समाज प्रमुख को उपस्थित होने को कहा है साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपने विकासखण्ड से दो-दो अनुभवी सरपंचों को साथ में लाने के निर्देश दिये हैं।

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