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दुर्ग : चुप नहीं रहना है हिंसा नहीं सहना है, घरेलू हिंसा जड़ से मिटाना है
दुर्ग : श्री राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में ‘‘हमर अंगना’’ योजना के तहत कार्यवाही किए जाने के संबंध में ग्राम रसमड़ा में घरेलू हिंसा नशा मुक्ति एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सर्वे की जा रही है।
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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राहुल शर्मा के द्वारा यह बताया गया कि ग्राम रसमड़ा में लगभग 200 घरों का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें सचिव एवं पैरालीगल वालंटियर द्वारा घरेलू हिंसा से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में एवं सजा के बारे में  लोगों को अवगत कराया जा रहा है।

सचिव ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा का संबंध में प्रतिवादी के किसी कार्य, लोप या आचरण से है। जिससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को हानि या नुकसान हो इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न लैंगिक शोषण मौखिक और भावनात्मक शोषण व आर्थिक उत्पीड़न शामिल है।

व्यथित व्यक्ति और उसके किसी संबंधी को दहेज या किसी अन्य संपत्ति की मांग के लिए हानि या नुकसान पहुंचाना भी इसके अंतर्गत आता है। सचिव के द्वारा यह बताया गया कि घरेलू हिंसा एक अपराध है।  यह जानने के बावजूद इससे जुड़े ज्यादातर मामले सामने आ नहीं पाते हैं। कई बार घर परिवार के डर से तो कई बार समाज में इज्जत  के डर से लोग इसे जाहिर नहीं होने देते हैं। ऐसे में पीड़ित प्रताड़ित होती रहती है और पीड़ा देने वाला अपनी बर्बरता करता रहता है।

श्रमिक वर्ग की अधिकता को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के तहत असंगठित श्रमिकों को विधिक सहायता पहुंचाए जाने हेतु विधिक जागरूकता के घरों का सर्वे उपरांत यह पाया गया कि ग्राम रसमड़ा के कुछ ऐसे निवासी हैं, जो कि असंगठित क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं जैसे कि धोबी, मोची, माली, ऑटो चालक इत्यादि जिनका पंजीयन श्रम विभाग के अंतर्गत नहीं हुआ है।

जिस कारण उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनमें श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीयन की कार्यवाही भी की जा रही है। नशा मुक्ति को लेकर भी लोगों को जागरूकता किया जा रहा है एवं जल्द ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से नशा के रोकथाम हेतु कार्रवाई की जाएगी। ग्राम रसमड़ा में इन योजनाओं के सफल पूर्ण क्रियान्वयन के उपरांत जिले में स्थित अन्य ग्रामों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

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