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बेमेतरा : विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए आज 21 अक्टूबर 2023 (शनिवार) को जारी हो गई है। आज कुल 09 प्रत्यासियो ने नामांकन प्रपत्र खरीदा। जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्र 68 साजा से 03 अभ्यार्थियो ने नामांकन पत्र लिए। वही विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा से 05 अभ्यार्थियो ने नामांकन लिए। विधानसभा क्षेत्र क्र. 70 नवागढ़ से 01 उम्मीदवार ने नामांकन प्राप्त किये। आज शनिवार को एक भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कलेक्टर श्री एल्मा ने नामांकन संबंधी तैयारियों को दिया अंतिम रूप
बेमेतरा : जिले के तीनो विधानसभा क्षेत्र की कल 21 अक्टूबर 2023 (शनिवार) निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र प्रदाय और प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सार्वजनिक अवकाश दिवसों (छुट्टी) और महीने के (चौथे शनिवार)को नामांकन पत्र नहीं मिलेंगे और ना ही जमा होगें। इस प्रकार 22 अक्टूबर (रविवार) 24 अक्टूबर (दशहरा) 28 अक्टूबर (चौथा शनिवार) और 29 अक्टूबर (रविवार) को नामांकन संबंधी प्रक्रिया नहीं होगी। 30 अक्टूबर 2023 (सोमवार) तक नामांकन जमा होंगे नामांकन भरने वाले अभ्यार्थियों को केवल तीन वाहन ही संयुक्त जिला कार्यालय (रिटर्निंग कार्यालय) के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी एस एल्मा ने तैयारी को अंतिम रूप दिया । उन्होंने आज संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के नामांकन कक्ष का भी अवलोकन किया । कलेक्ट्रट के कक्ष क्रमांक 31 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 साजा नामांकन पत्र दिए जाएंगे । इसी प्रकार विधानसभा क्रमांक 69 बेमेतरा कक्ष क्रमांक 2 और विधानसभा क्रमांक 70 का नामांकन कक्ष क्रमांक 6 में जमा होगा । कलेक्टर ने सभी कक्षो पर की गई तैयारियों के साथ पंजी प्रक्रिया का भी अवलोकन किया ।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्य गेट से पैदल कर्मचारियों को धारण करना होगा परिचय पत्रकर्मचारी को सुविधा को देखते जारी किया आदेश
बेमेतरा : विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 में कल 21 अक्टूबर रविवार को नाम निर्देशन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी । विधानसभा सामान्य नामांकन के लिए प्रत्याशियों का संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से प्रवेश करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन दोपहिया (टू व्हीलर) और चार पहिया वाहन (फोर व्हीलर) आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकारी कर्मचारी को कार्यालय के पिछले (पीछे) जिला पंचायत कार्यालय के पास से आने-जाने की व्यवस्था की गयी है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : अध्यक्ष / जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के निर्देशन में ष्स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन-2023ष् अनुसार प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा भद्रकाली मंदिर प्रांगण सिद्धि माता मंदिर, संडी, शीतला मंदिर बेमेतरा, भैरव बाबा मंदिर बेमेतरा, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर बेमेतरा एवं अन्य दुर्गा पंडाल मेला व सब्जी मार्केट बेमेतरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित आमजन को कानून की जानकारी प्रदान करते हुए महिलाओं के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, वाहन चालान संबंधी महत्वपूर्ण कानून,नालसा की दस योजनाएं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिये संचालित हमर अंगना योजना, लोक अदालतों की प्रक्रिया एवं उसके लाभ निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता हेतु प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता पीड़ित क्षतिपूर्ति, मोटर यान दुर्घटना दावा अभिकरण, जन चेतना यू-ट्यूब चौनल, सायबर क्राईम, पर्यावरण प्रबंध एवं अन्य उपयोगी कानून के संबंध में जानकारी प्रदान की गई साथ ही पैरालीगल वालंटियर्स द्वारा अलग अलग स्थानों पर लगे मेलों में जाकर आमजन को बताया कि न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल एवं दांडिक प्रकरणों में आपसी सुलह समझौते से राजीनामा कर प्रकरण को शांतिपूर्वक समाप्त किया जा सकता है। राजस्व न्यायालयों में लंबित खातेदारों के मध्य आपसी बटवारे के मामले वारिसों के मध्य बटवारे के मामले, याददाश्त के आधार पर बटवारों के मामले कब्जे के आधार पर बटवारों के मामले, सुसा अधिकार से संबंधित मानले, विक्रय पत्र, दान पत्र वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले का निपटारा सरल तरीके से किया जा सकता है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी एस एल्मा ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2023 के कारण जिले में लगी आचार संहिता को देखते हुए एक बार फिर नवरात्रि पंडाल संचालको से अपील की है की प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अनुमति लेकर धीमी गति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। रात्रि 10 बजे के बाद इसका पूर्णतः प्रतिबंध है। आदेशों के अवहेलना करने पर कडी कार्यवाही की जाएगीं।कलेक्टर श्री एल्मा ने संचालक मंडलो के साथ आम जनता से भी संयोग की अपील कि है। उन्हें जारी अपील ने कहा कि धार्मिक मंचों पर किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों को मंच साझा न कराए और न कोई राजनीतिक भाषण का उपयोग करने दे । इसी तरह दशहरा उत्सव में आचार संहिता का पालन करें । नवरात्रि पंडालों में किसी भी प्रकार के राजनीतिक बैनर पोस्टर का उपयोग नहीं करने का अपील की उन्होंने नवरात्रि त्योहार और अन्य त्योहार शांतिपूर्वक और सभी समाज को मिलकर मनाए जाने का आग्रह किया।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया समझायीप्रशिक्षण लेने वालों ने मशीन का प्रायोगिक संचालन करके देखा
बेमेतरा : शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में आज विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में निर्मित संगवारी मतदान केंद्रों एवं दिव्यांग मतदान केन्द्रो के अधिकारियों के द्वारा संचालित मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। साथ ही मतदान वितरण एवं जमा हेतु नियुक्त एवं प्रथम प्रशिक्षण मे अनुपस्थित कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण मे जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के द्वारा मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया से परिचित कराया गया, मतदान मशीन (ई वी एम) को जोड़ने, सील करने एवं उसकी सम्पूर्ण क्रिया विधि का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया साथ ही प्रशिक्षण लेने वालों ने मशीन का प्रायोगिक संचालन करके देखा।मास्टर ट्रेनर ने मतदान के दौरान की जाने वाली सभी गतिविधियों जैसे मॉक पोल, निविदत्त मत, चौलेंज मत, परीक्षण मत आदि की जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के प्रभारी एस डी एम उर्वशा, सहायक नोडल अधिकारी अरविंद मिश्रा एवं सुनील तिवारी ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उक्त प्रशिक्षण में जिले मे निर्मित 30 संगवारी मतदान केंद्रों एवं 3 दिव्यांग मतदान केंद्रों के तथा रिजर्व अधिकारी उपस्थित थे ।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूदसभी राउंड पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संतुष्टि के बाद ही प्रक्रिया फाइनल की गई
बेमेतरा : विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए जिले की तीनों विधानसभा क्रमांक 68 साजा, 69 बेमेतरा और 70 नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों की ईव्हीएम, वीववीपैट मशीनों का पहला रेंडमाइजेशन आज यहां संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस. एल्मा की देखरेख में आयोजित हुआ। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, अपर कलेक्टर द्वय डॉ. अनिल बाजपेयी, श्री सी.एल. मारकण्डेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे एसडीएम एवं रिटर्निग ऑफीसर बेमेतरा, सुश्री सुरूचि सिंह, श्री विश्वास राव मास्के, साजा और श्री भूपेन्द्र सिंह नवागढ़ उपस्थित थे ।कलेक्टर एवं जिला निवर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने बताया कि रेंडमाइजेशन के तहत ईवीएम व वीवीपीएटी मशीनों को विधानसभावार आवंटन की प्रक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि रेंडमाइजेशन की पूरी प्रक्रिया आपके समक्ष पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर पर उपलब्ध निर्वाचन आयोग के (ईएमएस) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी का पहला रेंडमाइज किया गया है। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के सभी राउंड पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संतुष्टि के बाद ही प्रक्रिया फाइनल की गई ।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तीनों विधानसभा के लिए कुल 270 मतदान केन्द्र है। जिनमें तीन मतदान केन्द्र (औक्सिलारी) सहायक के रूप में है। उन्होंने बताया कि जिले में बनाए गए मतदान केन्द्रों की तुलना में बेमेतरा निर्वाचन कार्यालय के पास 128 प्रतिशत वीवीपीएटी के साथ-साथ 120 प्रतिशत बैलेट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू) है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अतिरिक्त मशीनें आरक्षित (रिजर्व) रखी जायेगी ।श्री एल्मा ने कहा कि निर्वाचन अभ्यर्थियों का अपने खर्च की सीमा का पता होना चाहिए। प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के संबंध में आदर्श आचार संहिता संबंधित कोई शिकायत है, तो वह सी-विजिट एप पर की जा सकती है। इस ऐप पर शिकायत आने के बाद 100 मिनट के अंदर की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यार्थियों और राजनीति दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें ।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए इस दशहरा उत्सव का आयोजन संक्षिप्त रूप से सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण के साथ मनाया जाएगा। उत्सव कृषि उपज मंडी प्रांगण में होगा। कार्यक्रम आगामी 24 अक्टूबर 2023 को शाम 6 बजे से 7 बजे (एक घंटा) का होगा। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने विभिन्न विभागों दायित्व सौंपे है। इसकी तैयारी बेमेतरा नगर पालिका के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।नगरपालिका अधिकारी श्री भूपेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि दशहरा पर्व के अवसर पर भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान राम रावण संवाद तथा लीला का कार्यक्रम संक्षिप्त होगा। निर्वाचन आयोग की विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। 9 अक्टूबर से शुरू हुई आदर्श आचार लागू है ।कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री पी एस. एल्मा ने आदर्श आचार संहिता के आदेशों में रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। त्योहारों पर आयोजकों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु गठित संगवारी मतदान दल एवं दिव्यांग मतदान दल के पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक - 01, मतदान अधिकारी क्रमांक - 02 एवं मतदान अधिकारी क्रमांक - 03 का 20 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12.00 से शासकीय कन्या उ.मा.वि. बेमेतरा में प्रशिक्षण आयोजित है। मास्टर ट्रेनर्स निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार प्रशिक्षण कक्षों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
एफएसटी, एसएसटी टीम को निरीक्षण के दौरान अगर कोई राशि प्राप्त हुई तो तुरंत करें कार्यवाही - सुरुचि सिंह
बेमेतरा : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व आरओ सुश्री सुरुचि सिंह (आईएएस) द्वारा आज जिला पंचायत के व्यय अनुवीक्षण शाखा में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की टीम की बैठक ली | इस अवसर पर एसडीएम सुरुचि सिंह ने विधानसभा चुनाव में होने वाले व्यय को संवेदनशील बताते हुये टीम को विशेष ध्यान और सावधानी बरतने के लिए आदेशित किया। इस दौरान शैडो रजिस्टर, व्यय लेखा, संपत्ति विरूपण और स्टार कैंपेनर्स के बारे में और निर्वाचन रेट लिस्ट के बारे में भी चर्चा की गई और निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में पूरी जानकारी दी गई और चर्चा की गई। उन्होंने जिले के संवेदनशील विधानसभा एवं अन्य विधानसभाओं में व्यय अनुवीक्षण की पूरी तैयारी करने के निर्देश दिये ।उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए कार्य करना है। एफएसटी, एसएसटी टीम को निरीक्षण के दौरान अगर कोई राशि या कोई वस्तु, प्रचार सामग्री प्राप्त होती है तो संबंधित के दस्तावेज की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए । बैठक में प्रतिदिन टीम को मॉनिटरिंग करना है और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निर्वाचन व्यय जिला नोडल डिप्टी कलेक्टर श्री सोनकर और डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर सहित वीवीटी और लेखा टीम भी उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हो संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया: कलेक्टरस्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम रहेमतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं हो यह सुनिश्चित करेंअधिकारी लगातार भ्रमण करें और आवश्यकता के अनुरूप सक्रियता व तत्परता से कार्रवाई करें
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की अब तक की तैयारियों की बारी-बारी से समीक्षा की। विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े समस्त नोडल अधिकारियों, स्वीप कोर समिति, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए। मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जिले के मतदान केंद्रों में अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के अलावा मतदान दलों के लिए भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत एवं शौचालय आदि की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री एल्मा ने कहा कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अपनी सभी तैयारी सुनिश्चित करें।कलेक्टर एल्मा ने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिये। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम रहे। अधिकारी लगातार भ्रमण करें और आवश्यकता के अनुरूप सक्रियता व तत्परता से तत्काल कार्रवाई करें।उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का वास्तविक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। प्रत्येक मतदान केन्द्रों में सेक्टर अधिकारी एवं तहसीलदार निरीक्षण कर रेम्प, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था एवं पंखा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत एवं ज़िला स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, श्री सी.एल मार्कण्डेय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री सुरुचि सिंह, युगल, विश्वास राव मस्के, भूपेन्द्र जोशी जनपद सीईओ, तहसीलदार, सीएमओ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री एल्मा ने मतदान सामग्री वितरण एवं सामग्री वापसी की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। मतदान दलों को मतदान केंद्र तक सुरक्षित पहुँचाने तथा वापसी हेतु रूट चार्ट का निर्धारण की भी समीक्षा की तथा इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी को समय रहते कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि चौक लिस्ट के अनुसार मतदान सामग्री का मिलान पर ज़ोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि कम्युनिकेशन प्लान मजबूत होना चाहिये। जिन मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग होना है मतदान केंद्रों में नेटवर्क जांच एव जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । उन्होंने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए रूट चार्ट के संबंधी जानकारी ली ।उन्होंने कहा कि रूट चार्ट, नोडल अधिकारियों वाहन के ड्राइवर एवं क्लीनर्स के मोबाइल नम्बर की जानकारी रहना चाहिये। मतपेटी सुरक्षित रहे एवं मतदान पश्चात जमा की जाने वाली सामग्री एवं प्रपत्रों की जानकारी व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की जाये। उन्होंने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम गतिविधियों की जानकारी भी ली। बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम निरंतर संचालित किया जा रहा है। सेंस गतिविधियां लगातार जारी हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने क्रिटिकल मतदान केन्द्रों, सम्पत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में की गई कार्रवाई की जानकारी ली।ई.व्ही.एम. को लाने ले जाने के लिए निर्धारित रूट, सीसीटीवी कैमरा आदि सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अमला को मतदान केन्द्र भ्रमण कर सभी व्यवस्थाएं अपडेट रखने के निर्देश दिए।श्री एल्मा ने स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु तत्काल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एक स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवप्रवेशित नये छात्र-छात्राओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने हेतु प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाये जिसमें कैम्पस एम्बेसडर एवं प्रोफेसर नोडल अधिकारी (स्वीप) का विशेष सहयोग लिया जाए।कलेक्टर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 में मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर संचालित अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक नारों को शासकीय कार्यालयों की दीवारों पर खाली स्थानों में सुंदर लिखावट में प्रदर्शित किया जाए।मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/ स्टेट आईकन के संदेशों का रिकार्डेड मेसेज (ऑडियो-विडियो) का प्रसारण स्थानीय सिनेमाघरों, स्थानीय केबल टीवी, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाए। साथ ही ग्रामीण इलाकों एवं हाट बाजारों में कोटवार के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं यथा मतदान तिथि, मतदान समयावधि तथा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का मुनादी के माध्यम से प्रचार कराया जाये।उन्होंने विधानसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने कहा। उन्होंने अपराधिकों एवं असमाजिक तत्वों, हिस्ट्रीशीटर, समाजकंटक तथा सांप्रदायिक तत्वों, शराब माफियाओं की पहचान की जाए। उनको सूचीबद्ध किया जाए। अभियान चलाकर उनके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों, घटकों के कार्यकलापों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा इनके द्वारा की जाने वाली बैठकों की वीडियोग्राफी करवाई जाए।कलेक्टर एल्मा ने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिये। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम रहे। अधिकारी लगातार भ्रमण करें और आवश्यकता के अनुरूप सक्रियता व तत्परता से तत्काल कार्रवाई करें। थानों में जमा लाइसेंसी शस्त्रों की जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने सभी एसडीएम को अपने - अपने स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिये वर्तमान में लागू आचार संहिता को देखते हुये पंडाल में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जायेगा । अनाधिकृत एवं असमाजिक तत्वों से बचाव हेतु यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाया जाए। पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नही किया जायेगा धीमे स्वर में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक अनुमति लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है परन्तु रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जप्ती के साथ-साथ आयोजकों के विरूद्ध कड़ी भी की जायेगी।वाहनों के स्वरूप को परिवर्तित कर तेज आवाज में डी.जे. एवं घुमाल जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जप्ती एवं राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी दुर्गा माता मूर्ति का विसर्जन की अनुमति सिर्फ दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक होगी रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही एंट्री दिया जाये जिससे किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति निर्मित न हो साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था किया जाये रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में केवल धार्मिक गानों को चलाया जाये ।मूर्ति आगमन, स्थापना तथा विसर्जन के दौरान माननीय न्यायालय तथा शासन के निर्देशानुसार केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। नवरात्री त्योहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी साथ ही असामाजिक तत्वो अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानो में दिये जाने की अपील प्रशासन द्वारा की गई। नवरात्रि त्योहार को शांति पूर्वक एवं सर्व समाज को एक साथ मिलकर मनाये जाने की अपील की गई।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विधानसभा निर्वाचन के लिए रिजर्व स्टाक के अतिरिक्त डीजल-पेट्रोल का भंडारण रखना होगाकलेक्टर ने जिले के सभी डीजल-पेट्रोल संचालकों को दिए निर्देश
बेमेतरा : विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2023 की घोषणा हो चुकी है । पूरे छत्तीसगढ़ सहित ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू है। विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी डीजल और पेट्रोल पम्पों में डीजल और पेट्रोल के रिज़र्व स्टाक (डेड स्टाक को छोड़कर) ज़िले के प्रत्येक डीजल और पेट्रोल पम्पों को डीजल और पेट्रोल का भंडारण सतत रखना होगा।कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री पदुम सिंह एल्मा ने ज़िले के हर डीज़ल और पेट्रोल पंप संचालक को भंडारण रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। जिले के प्रत्येक पम्पों में 2000 लीटर डीज़ल और 1500 लीटर पेट्रोल का भंडारण रखना होगा।इस रिजर्व स्टॉक का वितरण क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार/ज़िला खाद्य विभाग के अधिकारियों संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप संचालको को जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के विरूद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्यनिर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें,जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो
बेमेतरा : विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023/- की तारीख के ऐलान के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, जनप्रतिनिधियों के लिए पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, पर्चे प्रकाशित करने में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभा कक्ष में जिले के प्रिंटरों एवं मुद्रकों की बैठक ली। मास्टर ट्रेनर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पम्पलेट, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और (ख) प्रतियां प्रकाशन तिथि के तिनक दिवस के भीतर निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें 06 माह तक का कारावास, 2 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।बैठक में निर्देश दिये गये कि शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रिंट एवं प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय तथा व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा। मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा।अपर कलेक्टर डा. बाजपेयी ने बैठक में कहा कि कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें,जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं की जाये। उन्होंने निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने कहा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला स्तर पर राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति से प्रमाणन कराना जरूरी होगा
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस.एल्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एम.सी.एम.सी.) कक्ष के स्थापना जिला पंचायत कार्यालय बेमेतरा में की गई है। इसके अलावा जिला जनसंपर्क कार्यालय में भी अधिकारी-कर्मचारी काम के साथ-साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले पेड न्यूज, भ्रामक न्यूज एवं फेक न्यूज पर पैनी नजर रखेंगे । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पालीवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी है।एमसीएमसी के ड्यूटी कर्मचारी को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले या पेड न्यूज, भ्रामक न्यूज एवं फेक न्यूज की मॉनिटरिंग भी जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों एवं दल द्वारा जारी होने गया वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगी। राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थियों को टेलीविजन चैनल, केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने के पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा।जिला स्तर पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति से प्रमाणन कराना जरूरी होगा। प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया एकाउंट विवरण नामांकन दाखिल करते समय फार्म 26 अनुलग्न तीन में प्रस्तुत करना। होगा। आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया पर भी लागू होती है।सोशल मीडिया विज्ञापन पर किया गया व्यय चुनाव व्यय से सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा संदेश, टिप्पणी, फोटो विडियो, ब्लॉग, या सेल्फ एकाउंट, वेबसाइट पर अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता लागू होगा। ई-पेपर पर राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल्मा ने समय-समय पर राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों ली गई बैठक में एमसीएमसी एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दूरभाष नंबर 07824-222103 व टोल फ्री नंबर 1950 चौबीसों घंटे करेगा काम
बेमेतरा : विधानसभा निर्वाचन में विधि व्यवस्था संधारण व आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) की स्थापना की गई है। जहां पर चौबीस घंटे अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती कर दी गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने विशेष आदेश निकाल नियंत्रण कक्ष में नियुक्त अधिकारियों व कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात रहने को कहा है। कंट्रोल रूम जिला संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक-4 में स्थापित है। तीन पालियों में कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा।
जिला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) का दूरभाष नंबर 07824-222103 व टोल फ्री नंबर 1950 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम, सहायक प्रभारी अधीक्षक श्री पवन सिंह परमार और निर्वाचक पर्यवेक्षक श्री संतोष नामदेव है। इस कंट्रोल रूम में आम नागरिक निर्वाचन व आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत आदि कंट्रोल रूम मे दर्ज करा सकते हैं। कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ प्राप्त होने वाली शिकायतों को तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जनचौपाल में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 85 आवेदन प्राप्त हुए
बेमेतरा : प्रत्येक सोमवार को कार्यालय कलेक्ट्रेट में कलेक्टर जनचौपाल का आयोजन होता है। इस चौपाल में जिले के अलग-अलग क्षेत्र के लोग अपनी-अपनी मांग, समस्याएं एवं शिकायतें लेकर आते हैं। जन चौपाल मे आने वाले सभी लोगों की समस्या और उनके समाधान का निराकरण भी किया जाता है। आज के जनचौपाल में कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर और समक्ष बुलाकर संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ आवेदन मौके पर ही निराकरण किए गए। आज के जनचौपाल में 85 आवेदन विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित थे जिन्हे संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण हेतु भेजा गया।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र के गावों में विकास कार्यों के लिए 1.80 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई है। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अनुशंसा पर कलेक्टर श्री एल्मा ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत उक्त स्वीकृति दी है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड एवं विधानसभा साजा के ग्राम पंचायत ओड़िया के आश्रित ग्राम बनियाडीह में कर्मा पारा सामुदायिक भवन में आहता निर्माण के लिए 1.80 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन निर्माण कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी विधायक निधि विकास योजनांतर्गत से निष्पादित कार्य के बारे में स्थानीय जनता को अवगत कराने के लिए विधायक के नाम सहित विधायक निधि विकास योजनांतर्गत कार्य लिखित सूचना पटल कांक्रीट बोर्ड एवं स्पष्ट रूप से कार्य स्थल पर लगाया जावे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अंतिम तिथि 20 अक्टूबर
बेमेतरा : महिला एवं बाल विकास कार्यालय बेमेतरा में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब हेतु आठ पदों के लिए एकमुश्त/संविदा वेतन पर इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 है। आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से कार्यालय जिला कार्यक्रम महिला बाल विकास में भेजना होगा।जिला कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास ने बताया कि अभ्यर्थी नियम एवं शर्तें तथा विस्तृत जानकारी जिले कि वेवसाइट www.bemetara.gov.in, एवं जिले एवं कलेक्टोरेट, एवं जिला कार्यक्रम कार्यालय बेमेतरा के सूचना पटल पर देख सकते है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : माननीय छ.ग. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी विशेष अभियान-2023 18 सितम्बर से 20 नवंबर - 2023’’ तक के अनुक्रम में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बेमेतरा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा जिला न्यायाधीश विश्राम कक्ष में कलेक्टर श्री पदुम सिंह एल्मा एवं मनोज तिर्की अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, बेमेतरा एवं श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के साथ बैठक ली। इस दौरान जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) माड्यूल पात्रता अनुसार सूची बनाया जाकर बंदियों के जेल से रिहाई के संबंध में अनुशंसा के संबंध में चर्चा की गई।बैठक में जिला जेल बेमेतरा में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की सूची तैयार कर उनमें से नालसा माड्यूल के दिये गये कंडिकाओं में से पात्र विचाराधीन बंदियों की रिहाई हेतु अनुशंसा कर विचार किया गया है। विधि अनुसार समस्त मानदंडों का पालन करते हुए अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के सदस्यों की अनुशंसा पर संबंधित न्यायालय उक्त विचाराधीन बंदियों के रिहाई पर समुचित आदेश कर सकती है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 शाखा बेमेतरा के द्वारा विगत दिनों ग्राम-गुजेरा, विकासखण्ड-नवागढ़, जिला बेमेतरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुंजेरा, के स्कूली बच्चों को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बी.डी. पटेल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई से जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव, प्र. संरक्षण अधिकारी गैर-संस्थागत श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर, थाना नांदघाट से ए.एस.आई. श्री यू.आर. तान्डेकर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के परियोजना समन्वयक श्री राजेन्द्र प्रसाद चन्द्रवंशी के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि 0-18 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में 24x7 फोन कर सेवा लिया जा सकता है।इस दौरान छ.ग. राज्य बाल संरक्षण आयोग के आदेशानुसार बच्चों को एक युद्ध नशे के विरुद्ध के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव के द्वारा जानकारी दिया गया कि, कोटपा एक्ट एवं किशोर न्याय अधिनियम के धारा 77 78 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बालक को मादक या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति अथवा पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना उक्त के लिए सात वर्ष तक की कारावास तक की हो सकेगी एवं रु.100000 तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 (यथा संशोधित 2006) के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, बीड़ी उद्योग, पत्थर खदान, ज्वलनशील एवं विस्फोटक आदि 107 खतरनाक स्थानों में कार्य कराना प्रतिबंधित है जहां बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता हो।इन स्थानों में यदि कार्य करवातें बच्चे पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता को 6 माह से 2 वर्ष का सजा एवं 20000-50000 हजार रू. का अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है एवं नियोक्ता दण्डित होने के बाद भी बाल श्रम करवाता/जारी रखता है तो 3 वर्ष का सजा हो सकती है. की जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में 21 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है तथा बाल विवाह करवाने अथवा उसमें सम्मलित व्यक्तियों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा 1 लाख रु का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है के संबंध में जानकारी दी गई। इस जागरूता के कार्यशाला में शाला के अवधेष सिंह क्षत्रिय एवं शैलेन्द्र कुमार सोनी शाला के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले के आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा में श्मोर माटी मोर देशश् कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शाला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संस्था की प्राचार्य श्रीमती सुदेशा चटर्जी के मार्गदर्शन में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा किया गया। संस्था के बच्चों तथा शिक्षकों ने श्प्रभात फेरी के माध्यम से समुदाय के लोगों को अपनी माटी से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया तथा ष्अमृत वाटिकाश् के लिये निकट के स्थलों से मिट्टी का संग्रहण कलश में किया इसी कड़ी में विद्यालय के बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और मिट्टी से विभिन्न कलाकृतियां भी बनाई। बच्चों ने हाथ में मिट्टी लेकर पांच प्राण प्रतिज्ञा ली।
वीरों का चन्दन कार्यक्रम इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा वीरों का वंदन - कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन मदन मोहन बाजपेयी जी तथा श्री रमेश सैनिक जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां वीणा वादिनी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कैप्टन बाजपेयी ने अपने जीवन के बहुमूल्य 17-18 वर्ष माँ भारती की सेवा में समर्पित किये हैं। कैप्टन बाजपेयी ने 1962 के चीनी घुसपैठ तथा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता दिखाई हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रुप में पधारे श्री रमेश सैनिक जी के दादा जी श्री खमन लाल सैनिक स्वतंत्रता सेनानी थे। नशा बन्दी आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें छः माह कारावास में बिताना पड़ा था।
कैप्टन बाजपेयी तथा श्री रमेश सैनिक जी ने बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किये। श्री रमेश सैनिक जी ने बच्चों को अनुशासन का शिक्षा देते हुए कहा कि कोई भी लक्ष्य को नियम व अनुशासन में रहकर प्राप्त किया जा सकता है साथ ही श्री सैनिक जी ने बच्चों के लिए एक देश भक्ति गीत श्इंसाफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं ही कल के गीत से बच्चों में उत्साह साहस का संचार किया, बच्चों ने गीत सुन कर खूब ताली बजाई व भारत माता की जय से पूरा प्रांगण गूंज उठा। कुछ बच्चों ने कैप्टन वाजपेयी जी से सवाल किया कि युद्ध के दौरान क्या आपको घर की याद नहीं आती थी, तब कैप्टन वाजपेयी जी ने कहा, देश की रक्षा के लिए जब कोई सैनिक जाता है तो पूरा देश उसका घर व देशवासी परिवार बन जाता है,
तथा एक गोली एक दुश्मन ही हमारा लक्ष्य होता है, और मां भारती की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटता। इस प्रकार की बातों कैप्टन बाजपेयी जी ने अपने वाणी से बच्चों में देश प्रेम भावना जागृत की। इस अवसर पर कक्षा नवमीं की छात्राओं द्वारा देश भक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया तथा कक्षा दसवीं की छात्रा प्रगति शर्मा द्वारा मेरी माटी मेरा देश विषय पर भाषण प्रस्तुत किया गया। स्कूल प्राचार्य श्रीमती सुदेशा चटर्जी ने बच्चों को कहा हमें वीर जवानों का सदैव सम्मान करना चाहिए।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विधानसभा स्तरीय 56 मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण
बेमेतरा : आगामी विधानसभा निर्वाचन अधिसूचना जारी होने की सुगबुगाहट के बीच जिले में निर्वाचन संचालन से जुड़ी प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। इसके तहत ही मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नामित मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण को लेकर आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन श्री पी.एस.एल्मा की मौजूगी में विधानसभा स्तरीय 56 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मास्टर ट्रेनरों को निर्वाचन संबंधी विस्तृत जानकारी प्रशिक्षकों की ओर से दी गयी। सभी मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित कर इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दी गयी।ज़िला स्तरीय मास्टर ट्रेनर सर्वश्री जितेंद्र कुमार बारले, सुनीलकुमार झा डी.आर.साहू, भूपेन्द्र कुमार पगनिश, शीतलेश शर्मा और अनिल कुमार वर्मा ने विधानसभा वार मास्टर ट्रेनरों को आदर्श आचरण संहिता, संपत्ति विरूपण की प्रक्रिया एवं कार्रवाई तथा समय सीमा, मतदान दलों के दायित्वों, निर्वाचन कार्य में तैनात होने वाले विभिन्न स्टाफ के दायित्वों, ईवीएम, वीवीपेट संचालन, दस्तावेजीकरण सहित आयोग के अन्य समस्त निर्देश व नियम की जानकारी दी गई।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शुद्ध पेयजल पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक : कलेक्टर श्री एल्मा
बेमेतरा : कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में सुबह जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि शुद्ध पेयजल सबसे प्राथमिकता का कार्य है। उन्होंने कहा कि स्कूलों, ऑगनबाड़ियों में बच्चों को और अन्य संस्थाओं में सभी को शुद्ध पेयजल मिलें, यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यह काम समय-सीमा में हो यह सुनिश्चित किया जाए। कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) श्री आर.के. धनंजय ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की प्रगति की जानकारी दी।कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी ऑगनबाड़ी, शाला-छात्रावास, आश्रम उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वाटर उपलब्ध कराया जाना है। यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बोर खनन के माध्यम से पेय जल की सुविधा पहले से है, उनमें सिंगल फेस पावर पम्प स्थापित कर छत के ऊपर पीवीसी पाईप के जरिए पेयजल एवं शौचालय हेतु रनिंग वाटर उपलब्ध कराया जाए। जिन स्कूल या संस्थाओं में बोर खनन से पेयजल की व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां पर नलकूप का खनन कर रनिंग वाटर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में ऐसी संस्थाओं के नजदीक नल-जल योजना के पाईपों से जल प्रदाय व्यवस्था उपलब्ध है, वहां पर ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरी नल कनेक्शन देकर भी संस्थाओं में रनिंग पेय जल की व्यवस्था की जा सकती है।कलेक्टर श्री एल्मा ने बैठक में इसके अलावा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कार्यों पर विस्तार से चर्चा की । जल जीवन मिशन योजना के तहत् प्रमुख रूप से योजनाओं की समीक्षा की गई । जल जीवन मिशन के योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति, कार्यो में किये गये व्ययों का अनुमोदन, नवीन निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दरों की स्वीकृति जिला स्तरीय प्रयोगशाला हेतु आवश्यक सामाग्री प्रदाय दरों की स्वीकृति, सिविल व मेकेनिकल के द्वारा नलकूप खनन अति शीघ्र पूर्ण किये जाने एवं कुम्हीगुड़ा समूह जल प्रदाय योजना के शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलकूप की निविदा जारी करने हेतु अनुमोदन हुआ। बैठक में जिला पंचायत सीण्ईण्ओण् श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी उपवन मण्डलाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यपालन अभियंता (जल संसाधन) जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी के अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित थे।कलेक्टर ने रेट्रोफिटिंग एवं एकल ग्राम योजना के तहत् ग्राम पंचायतों में फ्लो कंट्रोल वाल्व के संबंध में ज्यादा जागरूकता फैलाने योजनाओं संबंधी आई.एम.आई.एस. की ऑनलाईन प्रगति समयावधि में दर्ज करने एवं योजनाओं के हस्तांतरण के पश्चात् ग्रामीणों को शुध्द पेयजल प्राप्त हों तथा जल के महत्व के बारें में व्यापक प्रचार.प्रसार करने के निर्देश दिए।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा ज़िले के 4888 लाभ पात्र युवाओं के खाते में अब तक छह किस्त की राशि 6 करोड़ 19 लाख 19 हज़ार 500 सौ रुपये अंतरित की गयी
बेमेतरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ के 01 लाख 35 हजार 104 शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों को 35 करोड़ 48 लाख 7 हजार 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किया। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अभी तक छः किस्तों में हितग्राहियों को 182 करोड़ 47 लाख 2 हजार 500 रूपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है।वही बेमेतरा ज़िले की बात करें तो ज़िले के 4641 शिक्षित पात्र बेरोज़गार के खाते में माह अप्रैल से अगस्त तक पाँच माह में 4 करोड़ 96 लाख 97 हज़ार 500 सौ रुपये की राशि संबंधित के बैंक खातों में आयी आयी थी। ज़िले में सितंबर माह की बात करे तो 247 आवेदन पात्र पाए गये इनके खाते में 6 लाख 17 हज़ार 500 रुपये आये। बेमेतरा ज़िले में आज सिर्फ़ माह सितंबर में 4888 हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 22 लाख 20 हज़ार रुपये अंतरित हुए।बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ज़िले के 4888 शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों के खाते में छह किस्त की राशि 6 करोड़ 19 लाख 17 हज़ार 500 रुपये की राशि आ चुकी है।बेमेतरा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, डिप्टी कलेक्टर श्री भूपेन्द्र जोशी, ज़िला कौशल विकास प्राधिकरण, रोज़गार कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी सहित बेरोज़गारी भत्ता पात्र युवा, लाइवलीहुड से कौशल प्रशिक्षण ले रहे युवा और प्रशिक्षण उपरांत प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी कर रहे युवा वीडियो कन्फ़ेंसिंग के ज़रिए जुड़े।मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को केवल आर्थिक संबल प्रदान करना भर नहीं है। बल्कि हमारा लक्ष्य उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि योजना के हितग्राहियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई हैए ताकि वे अपने कौशल को निखारते हुए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि छः माह पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तो कई लोगों के मन में शंकाएं थीं। हालांकि बेरोजगारी भत्ता योजना सफलतापूर्वक लागू हुई और आनलाइन माध्यम से बेरोजगारी भत्ता सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंच रहा है।इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईटीआई के 109 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 920 पद विज्ञापित किए गए थे जिनमें से 82 पदों के लिए पहले ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए भी 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा।छत्तीसगढ़
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