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- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामानव श्रृंखला बनाकर हजारों लोगों ने ली शपथ
जिले में शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाया जा रहा है अभियान
महासमुंद : लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत में वृद्धि के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत मतदान जागरूकता रैली एवं स्वीप गुड मॉर्निंग महासमुंद का आयोजन आज स्थानीय मिनी स्टेडियम में किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मानव श्रृखला बनाकर महिला समूह, विद्यार्थी, अधिकारी-कर्मचारियों सहित हजारों लोगों ने शत-प्रतिशत मतदान के लिए शपथ ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक मानव श्रृंखला में शामिल होकर उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिले में कम से कम 80 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। इसके लिए समाज के सभी वर्गां का साथ आवश्यक है। आज स्वीप गुड मॉर्निंग महासमुंद कार्यक्रम के आयोजन से सशक्त संदेश देना है।उन्होंने मौजूद लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान रैली की शक्ल में स्वच्छता दीदीयां, आईटीआई, स्कूल और महाविद्यालयीन विद्यार्थी मिनी स्टेडियम पहुंचे। मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित स्लोगन और तख्ती के साथ आम लोगो को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सुंदर रंगोली बनाकर मतदान का संदेश दिया गया। इसके पूर्व मतदान संबंधित सुंदर गीत और जुम्बा डांस के माध्यम से प्रभावशाली मतदाता जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया।
इस दौरान जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी श्री एस. आलोक ने कहा कि आने वाले लोकसभा निर्वाचन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए सभी ब्लॉक में मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिले के 80 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को हासिल करना है।स्वीप के ब्रांड एम्बेसडर डॉ. विश्वनाथ पाणिग्रही ने तख्ती के माध्यम से संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री टॉमसन रात्रे, स्वीप के सहायक नोडल श्री रेखराज शर्मा सहित जिला अधिकारी एवं मिशन क्लीन सिटी, महिला एवं बाल विकास विभाग, महाविद्यालय, स्कूल, आईटीआई, बीएड कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में शत-प्रतिशत मतदान की शपथ ली गई। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 स्वीप गतिविधि अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के निर्देशन में स्वीप के नोडल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस आलोक के मार्गदर्शन में जिला में मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियां जारी है।
इसी क्रम में लोकसभा चुनाव में नगर का मत-प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश से स्वीप कार्यक्रम के तहत बीते गुरुवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी टॉमसन रात्रे के आदेश पर स्वच्छता दीदीयो ने मतदाता जगरूकता रैली निकालकर स्लोगन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। तथा गुरु घासीदास बस स्टेंड में मतदाताओं को वोट करने की शपथ दिलाई । इसके साथ ही नगर पालिका कर्मी वार्ड में जाकर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : लोकसभा निर्वाचन 2024 में शतप्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल करने कार्यालय नगर पालिका परिषद महासमुंद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी टॉमसन रात्रे ने नगर के व्यापारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने निर्वाचन में मतदान का महत्व बताते हुए सभी व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों से मतदाता जागरूकता अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव और मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आधारशिला है।यह नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। मतदान एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि नगर में शतप्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल करने के संकल्प में व्यापारियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यापारी संघ के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।उन्होंने व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को प्रतिष्ठानों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की बात कही। इस अवसर पर स्वीप कार्यक्रम के सहायक नोडल अधिकारी रेखराज शर्मा, जिला चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष शंभु साहू, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद चन्द्राकर, फुटकर व्यापारी संघ के अमर पाल सिंग, यशवंत प्रसाद दुबे, प्रीतम सिंग, संतोष कुमार गुप्ता, भारत लाल खत्री, विक्की गुरूदत्ता, आदि उपस्थित थे
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी.वी. चैनल्स, केबल नेटवर्क एवं रेडियो चैनल पर राजनैतिक विज्ञापन देने के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए लिखित आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों विज्ञापनों का प्रमाणीकरण कराने के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रचार-प्रसार सामग्री की सॉफ्ट कॉपी मेन स्क्रिप्ट के साथ तीन दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी।अपंजीकृत राजनीतिक दल को सात दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी। आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनैतिक विज्ञापनों के संवीक्षा व प्रसारण का प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त विज्ञापन की विषयवस्तु एवं मेन स्क्रिप्ट का भलीभाँति परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसके प्रसारण से किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषा का उपयोग तो नहीं किया गया है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि विज्ञापन के प्रसारण से आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। विज्ञापन की विषयवस्तु व स्क्रिप्ट सही पाए जाने पर निर्धारित प्रपत्र-ब में प्रमाणीकरण जारी किया जायेगा।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवापेड न्यूज एवं सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखने दिए निर्देश
महासमुंद : व्यय प्रेक्षक श्री मनीष दबास एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने जिला पंचायत परिसर में स्थापित किए गए जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष का अवलोकन किया। व्यय प्रेक्षक श्री दबास ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि प्रतिदिन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन एवं पेड न्यूज पर निरंतर निगरानी रखी जाए और नियमित रिकॉर्ड का संधारण करें। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता पूर्वक करने के निर्देश दिए।अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया एकाउंट पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। वे मीडिया कक्ष में उपस्थित कर्मचारियों से भी रूबरू हुए। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने सेंटर की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री एस. आलोक, लाइजनिंग अधिकारी श्री अब्दुल वहीद खान एवं जनसम्पर्क अधिकारी श्रीमती कीर्ति पाराशर, श्री पोषण साहू उपस्थित थे।प्रेक्षक श्री दबास ने मीडिया सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों, मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण केन्द्र की सोशल मीडिया इकाई, प्रिंट मीडिया इकाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई एवं मीडिया अनुवीक्षण इकाई के नियुक्त कर्मचारियों से चर्चा करते हुए संधारित पंजी का अवलोकन भी किया तथा संबंधितों को न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एफ.एम. रेडियो में राजनैतिक स्वरूप के समाचारों, पेड न्यूज, विज्ञापनों की सतत मॉनिटरिंग एवं निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विज्ञापन व पेड न्यूज मिलने पर व्यय का आंकलन कर प्रतिदिन प्रभारी निर्वाचन व्यय लेखा को उपलब्ध कराएं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महासमुंद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत महासमुंद जिले के चारो विधानसभा सरायपाली, बसना, खल्लारी एवं महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के लिए श्री मनीष कुमार दबास (आई.आर.एस. 2014) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। व्यय प्रेक्षक श्री मनीष कुमार दबास से (76470-44996 व 07723-297460) तथा ई-मेल [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उनसे जिला पंचायत में सवेरे 11 से दोपहर 1 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। श्री दबास के लाइजनिंग अधिकारी अब्दुल वहीद खान उपमंडलाधिकारी महासमुंद (98266-30264) को नियुक्त किया गया है।
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निष्पक्षता एवं सजगता पूर्वक कार्य करने के दिए निर्देशमहासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 09 महासमुंद के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री मनीष कुमार दबास ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में निर्वाचन से जुड़े सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक मौजूद थे। व्यय प्रेक्षक श्री दबास ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय से संबंधित सभी टीम नियमानुसार निष्पक्षता एवं सजगता पूर्वक कार्य करें।उन्होंने राज्य एवं जिले की सीमा से लगे सभी चेक पोस्टों पर चौबीस घंटे वाहनों की जांच करने और अवैध शराब परिवहन, नगदी एवं अन्य वस्तुओं की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रकम और वस्तुओं के जब्ती बनाने के दौरान आयकर विभाग तथा जीएसटी के अधिकारियों को अवश्य सूचित करें। उन्होंने चेक पोस्टों पर निगरानी दल द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी-रिकॉर्डिंग आदि करने के निर्देश दिए। ताकि लेखा टीम को गणना करने में दिक्कत नहीं हो।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : निर्वाचन संचालन के नियम 1961 के नियम-3 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31 के अधीन लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्ररूप 1 एवं उपाबंध टप् में मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन आज 28 मार्च को 11ः00 बजे लोकसभा क्षेत्र 09 महासमुंद अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर महासमुंद कार्यालय, कलेक्टर गरियाबंद/धमतरी, समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसील कार्यालय, नगरीय निकाय, जनपद एवं लोकसभा क्षेत्र-09 महासमुंद के सभी ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशन किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा4 अप्रैल तक महासमुंद में जमा होंगे अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र
महासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्र महासमुंद क्रमांक-09 में 26 अप्रैल को मतदान तथा 4 जून को मतगणना सम्पन्न होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार आज 28 मार्च (गुरुवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने व दाखिल करने का कार्य भी प्रारंभ हो गया। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या श्री उमेश कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थियों या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा कक्ष क्रमांक 06, न्यायालय कलेक्टर जिला महासमुंद में पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक प्राप्त व जमा किया जा सकता हैं। निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है।नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल 2024 को की जायेगी। अभ्यर्थिता (नाम) वापिस लेने की तिथि 8 अप्रैल 2024 है। आगामी 8 अप्रैल को ही रिटर्निंग अधिकारी महासमुंद द्वारा शेष रहे अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिये जायेंगे। महासमुंद-09 में विधानसभा क्षेत्र 39-सरायपाली (अ.जा.), 40-बसना, 41-खल्लारी, 42-महासमुंद एवं विधानसभा क्षेत्र 54-राजिम, 57-कुरूद, 58-धमतरी में मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को प्रातः 07ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक होगा। विधानसभा क्षेत्र 55 बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.) के 09 मतदान केन्द्र 75-कमारभौदी, 77-आमामोरा, 78-ओढ़, 90-बडे़ गोबरा, 114-गवरगांव, 118-गरीबा, 120-नागेश, 121-सहाबीनकछार एवं 122-कोदोमाली में प्रातः 07ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक मतदान होगा तथा शेष मतदान केन्द्रों के लिए मतदान का समय प्रातः 07ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक रहेगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी चुनाव संबंधी गतिविधियों में विभिन्न राजनैतिक दलों, प्रचार-प्रसार एजेंसियों एवं चुनाव कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा बच्चों के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार कार्यो में नियोजन एवं बच्चों के परिजनों द्वारा उक्त कार्यो में किसी भी प्रकार की बच्चों से मदद लेने से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बच्चों से स्कूल के समय में बाल कलाकार के रूप में किसी भी प्रकार के दृश्य, श्रव्य कार्यक्रमों द्वारा राजनैतिक प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित किया गया है।14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक/बालिका को नियोजित करना बाल व कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित को 50 हजार रूपये तक जुर्माना या 02 वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। बाल श्रम नियोजित पाये जाने पर जनसाधारण इसकी सूचना संबंधित थाने, चाइल्ड लाईन, श्रम विभाग या पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाजिले में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने विभिन्न गतिविधियों का होगा आयोजन
जिले के 45 हजार नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य
महासमुंद : जिले में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने व्यापक कार्ययोजना के लिए महत्त्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के निर्देशानुसार आज जिला पंचायत सीइओ श्री एस. आलोक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निर्भय साहू एवं संबंधित विभागों के अधिकारी ने बैठक में विस्तृत कार्ययोजना पर विमर्श करते हुए क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की।बैठक में विभिन्न चिन्हांकित संस्थानों में आनंद मेला के तर्ज पर चूनई मड़ाई का आयोजन किया जाएगा। जिले के विभिन्न विकासखंडों में युवा सम्मेलन और युवा संसद का आयोजन, रात्रि कालीन मतदाता जागरूकता क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जिसमे धनराशि पुरुस्कार भी दिया जाएगा।विकासखंडों में नए युवा वोटरों को जोड़ने मतदाता जागरूकता युवा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, अंतर विद्यालयीन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन जहा वोटिंग प्रतिशत कम है, वहां प्रमुख रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। दिव्यांग सम्मेलन, पीवीटीजी मतदाताओं को 100 प्रतिशत मतदान कराने, विशेष समूह तृतीय समुदाय जो कि बागबाहरा में करीब 20 परिवार को जागरूक करने का लक्ष्य, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयीन परिसरों, गैर राजनीतिक संघो में 100 प्रतिशत मतदान करने शपथ, उद्योग एवं मिलो में कर्मचारियों को जागरूक करने का लक्ष्य, सोशल मीडिया में रील के माध्यम से प्रचार प्रसार, 85 साल के ऊपर वोटरों को होम वोटिंग का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही 10 पिंक बूथ, 5 यूथ बूथ, 5 दिव्यांग बूथ बनाए जाएंगे।व्हील चेयर की पर्याप्त मात्रा हर बूथ में उपलब्धता सुनिश्चित करना, सेल्फी जोन, वृद्धों के बूथ तक पहुंचने आदर्श सीढ़ियो का निर्माण, स्वयं सहायता समूहों को साधने का लक्ष्य, व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन, जिला व ब्लाक के शैक्षणिक संस्थानों में चिन्हांकित आईकॉनो से मतदान के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य, शहरी स्वच्छता मिशन केन गड़ियो में प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न ब्लॉक में पर्याप्त बैनर पोस्टर लगाने का लक्ष्य, नरेगा श्रमिकों को प्रेरित करने कार्य स्थल पर स्वीप गतिविधियों को लेकर प्रचार प्रसार, एक मतदान दीप के नाम का भी आयोजन, पानी टंकियों में चित्रकारी के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिचित, हॉस्टलो में बच्चो को अपने परिजनों को पोस्टल कार्ड के माध्यम से मतदान अपील करने का निर्णय लिया गया। बैठक में श्री रेखराज शर्मा, महाविद्यालय के नोडल अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाभारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में माना
महासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है।डाक मतपत्र से मतदान करने की यह सुविधा उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रेलवे, बीएसएनएल, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, आपदा प्रबंधन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कर्मचारी सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने निर्वाचन संबंधी पाम्पलेट, पोस्टरों आदि का मुद्रण और प्रकाशन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 “ए“ के उपबंधों के तहत शासित किया है। उन्होंने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालको को निर्वाचन संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट या अन्य निर्वाचन प्रचार सामग्रियों का मुद्रण व प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का परिपालन करते हुए करने आदेशित किया है तथा आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र (अ तथा ब) में निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा है।चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित होने वाले पर्चा, पोस्टर आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशित सामग्री की संख्या अंकित होना आवश्यक है। परंतु इसके पहले ऐसे प्रचार सामग्री छापने का आदेश देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रिंटर्स को निर्धारित प्रारूप में 2 प्रतियों में घोषणा पत्र देना होगा। जिसमें दो अन्य व्यक्तियों का सत्यापन की दृष्टि से हस्ताक्षर होना चाहिए। सामग्री मुद्रण के पश्चात प्रिंटर्स को मुद्रित सामग्री की एक प्रति नमूने के रूप में, घोषणा पत्र की एक प्रति के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना होगा। साथ ही निर्धारित प्रारूप में इस बात की जानकारी भी देनी होगी कि इसके लिए उन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई है।प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दी गई नियमों की जानकारी
लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के आदेशानुसार कलेक्ट्रेट में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सी, पाम्प्लेट, स्टीकर आदि छापते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में निहित प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ।उन्होंने बताया कि ऐसे प्रचार सामग्री की छपाई हेतु आदेश देने वाले व्यक्ति से परिशिष्ट- क में दो प्रतियों में घोषणा पत्र लेना होगा, जिसमें दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होंगे। प्रचार सामग्री छापने के बाद उसकी एक प्रति, घोषणा पत्र की एक प्रति तथा परिशिष्ट- ख मुद्रक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में तीन दिवस के अंदर जमा करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक मुद्रित चुनाव प्रचार सामग्री में प्रकाशन और मुद्रक का नाम व पता तथा मुद्रित सामग्री की संख्या अवश्य होनी चाहिए।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 20 मार्च तक कुल 23137 प्रचार सामग्री हटाई गई
महासमुन्द : लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही की गई। एमसीसी के नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री श्रवण कुमार टंडन ने बताया कि जिले में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 20 मार्च तक कुल 23,137 प्रचार सामग्रियाँ हटाई गई हैं। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत 20 मार्च तक शासकीय परिसम्पत्ति पर कुल 10217, निजी परिसम्पत्ति पर कुल 12920 निराकृत/सामग्री हटाया गया।सार्वजनिक सम्पत्तियों में दीवार लेखन के 2555, पोस्टर 3878, बैनर 2722 और अन्य सामग्रियां 1062 की संख्या में कुल 10217 सम्पत्तियां हटाई गई। इसी तरह निजी सम्पत्तियों में दीवार लेखन के 5934, पोस्टर 2298, बैनर 1767 एवं अन्य प्रचार सामग्रियों में 1953 इस तरह कुल 12952 सम्पत्तियों का विरूपण किया गया।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुन्द : लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के निर्देशानुसार जिले में नियुक्त सहायक व्यय प्रेक्षकों, लेखा टीम तथा व्यय अनुवीक्षण समिति को नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकता है। इससे अधिक राशि खर्च करने पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए लेखा टीम को समस्त उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्ययों का लेखा-जोखा रखना होगा। जिसकी निगरानी सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा की जाएगी। जिले में गठित वीडियो निगरानी दल, वीडिया अवलोकन दल, स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल आदि के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्ययों की जानकारी मिलेगी। इसके लिए उम्मीदवारों के प्रत्येक जनसभा, रैली आदि की निगरानी की जाएगी तथा इस पर होने वाले खर्चों का आकलन किया जाएगा तथा इसकी जानकारी लेखा टीम को दी जाएगी। जिसे साक्ष्यों के साथ लेखा टीम द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज करना होगा।प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव प्रचार से संबंधित समस्त खर्चे उसी बैंक खाते से संचालित होंगे। उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 10 हजार रुपए की राशि नगद व्यय की जा सकती है। इससे अधिक राशि का लेन-देन बैंक के माध्यम से किया जाएगा। नामांकन के समय उम्मीदवारों को व्यय लेखा रजिस्टर प्रदान किया जाएगा। जिसके पहले भाग में समस्त लेन-देन, दूसरे भाग में नगद लेन-देन तथा तीसरे भाग में बैंक संबंधी लेन-देन का ब्यौरा रखा जाएगा। मतदान वापसी के दिन से मतदान दिवस के बीच उम्मीदवार को कम से कम तीन बार लेखा टीम के पास उपस्थित होकर व्यय रजिस्टर की जांच करानी होगी। मतगणना के 30 दिवस के अंदर उम्मीदवार को अंतिम जांच के लिए प्रस्तुत होना होगा। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्री नंदकिशोर सिन्हा तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
चेकिंग के दौरान नागरिकों से विनम्र और सम्मान पूर्ण व्यवहार रखने के निर्देश
महासमुन्द : लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के निर्देशानुसार चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच करने के लिए जिले में कुल 22 स्थलों के लिए स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी) की नियुक्ति की गई है। जिसमें से 11 अंतर्राज्यीय सीमा में तथा 11 अंतर जिला सीमा में तैनात रहेंगे। दल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को वन प्रशिक्षण केन्द्र में दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि एसएसटी द्वारा चेक पोस्ट में आने-जाने वाले वाहनों की जांच किया जाएगा।मतदाता को प्रलोभन देने के लिए नगद राशि, उपहार सामग्री तथा शराब आदि ले जाते पकड़े जाने पर जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपए तक की राशि लाने ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे अधिक नगद राशि होने पर संबंधित व्यक्ति को वैध प्रमाण दिखाना होगा। यदि कोई वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो इस राशि को जप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हथियार, नशीले पदार्थ तथा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब का परिवहन करते पाए जाने पर भी जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।
एसएसटी टीम द्वारा ऐसी समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की जाएगी तथा संबंधित व्यक्तियों, ड्राइवर आदि का बयान भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान टीम विनम्र व्यवहार करें तथा नागरिकों का उचित सम्मान करें। महिलाओं के पर्स की जांच केवल महिला अधिकारी ही कर सकते हैं। एसएसटी द्वारा अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों की दैनिक रिपोर्ट प्रपत्र 9 में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। इसके अलावा इलेक्शन सीजर्स मैनेजमेंट सिस्टम मोबाईल एप्प के द्वारा भी इसकी जानकारी दी जाएगी।
प्रशिक्षण में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री देवेन्द्र साहू, निर्वाचन पर्यवेक्षक श्री आर.के. बारले, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्री नंदकिशोर सिन्हा, मास्टर ट्रेनर श्री संजय मांझी उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुन्द : अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध जिले में लगातार कार्यवाही जारी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में स्थित द न्यू पंजाब ढाबा से खरीदी कराकर शराब विक्रय की पुष्टि होने पर संचालक राकेश मिश्रा उम्र 32 वर्ष के कब्जे की विधिवत तलाशी लिए जाने से 14 नग जम्मू स्पेशल व्हिस्की पाव कुल मात्रा 2.52 लीटर विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1) (ख) के तहत जमानतीय प्रकरण कायम किया गया।इसी प्रकार सारंगढ़ मार्ग में स्थित नवागढ़ में संचालित द इंडियन ढाबा की विधिवत तलाशी लेने पर संचालक मुकेश साहू उम्र 26 वर्ष के कब्जे से मैजिक मोमेंट वोदका बोतल 5 नग मात्रा 3750 उस कीमत 4100 रुपए, मैकडॉवेल नंबर वन बोतल 5 नग मात्रा 3750 उस कीमत 3550 रुपए, बडवाइजर कैन बीयर 2 नग मात्रा 1000 उस कीमत 360 रुपए, सुपर जिप्सी व्हिस्की पाव 101 नग मात्रा 18180 उस कीमत 12120 रुपए, देशी मदिरा प्लेन पाव 98 नग मात्रा 17460 उस कीमत 7840 रुपए कुल जप्त मदिरा मात्रा 41.14 ली. कीमत 27970 रुपए की मदिरा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर मामला विवेचना में लिया गया।उक्त कार्रवाई आबकारी मंडल प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री उत्तम बुद्ध भारद्वाज, आबकारी उपनिरीक्षक श्री शिवशंकर के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी आरक्षक श्री राज किशोर पांडे एवं समस्त आबकारी स्टाफ सरायपाली उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकलेक्टर श्री मलिक ने उनकी उपलब्धि पर दी बधाई
महासमुन्द : दृष्टिबाधित प्रीति यादव ने पैरा एथलेटिक्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अब तक 07 रजत पदक एवं 02 कांस्य पदक हासिल कर चुकी है। उनके इस विशेष उपलब्धि के लिए कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने बधाई एवं शुभकामनाएं दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रीति यादव विशेष शिक्षिका के पद पर अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संस्था फॉर्च्यून फाउंडेशन नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम करमापटपर बागबाहरा खुर्द विकासखण्ड बागबाहरा जिला महासमुंद में विगत 10 वर्षों से अध्यापन कर रही हैं। साथ ही पैरा एथेलेटिक्स खेल में रूचि रखते हुए संस्था के संचालक श्री निरंजन साहू के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण में वर्ष 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018 तथा 2020-2021 में पैरा एथेलेटिक्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर सात रजक पदक एवं दो कास्य पदक तथा नियमित खेल में भागीदारी निभाते हुए छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया।जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 हेतु “शहीद पंकज विक्रम सम्मान” के लिए 14 मार्च 2024 को रायपुर में राज्य खेल अंलकरण समारोह में मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं 25 हजार रुपए प्रदाय किया गया। यहां जिला कार्यालय में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्री कलेक्टर श्री प्रभात मलिक द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दिया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती संगीता सिंह एवं संस्था के अध्यक्ष श्री निरंजन साहू उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : महानिरीक्षक पंजीयन छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिला महासमुंद में मार्च माह में शासकीय अवकाशों में भी पंजीयन कार्यालय खुला रहेगा। जिला पंजीयक महासमुंद ने बताया कि स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राज्य शासन के लिए अधिकाधिक राजस्व अर्जन तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह मार्च के अधिक पंजीयन होने की संभावना तथा जनसुविधा एवं शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों को अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के संव्यवहारों के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से माह मार्च 2024 में शनिवार 16 मार्च, रविवार 17 मार्च, शनिवार 23 मार्च, शुक्रवार 29 मार्च, शनिवार 30 मार्च, एवं रविवार 31 मार्च तक कुल 6 शासकीय अवकाश के दिवसों में पंजीयन कार्यालय खुला रखकर पंजीयन कार्य संपादित करने निर्देशित किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : निकट ग्रीष्म काल को देखते हुए कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने ग्रीष्मकाल के दौरान मैदानी स्तर पर पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण तथा जिले में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कंट्रोल रूम स्थापना और सुचारू निगरानी के लिए निर्देश दिए है। उक्त तारतम्य में कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड श्री देव प्रकाश वर्मा ने वर्ष 2024-25 में उपखण्ड स्तर पर एवं विकासखण्ड स्तर पर कन्ट्रोल रूम का गठन किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड महासमुंद अंतर्गत विकासखण्ड महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा के लिए सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री किशोर कुमार साहू (76940-27801) प्रभारी अधिकारी होंगे। इसी तरह विकासखण्ड महासमुंद के लिए उप अभियंता श्री आलोक शुक्ला (95754-68004), बागबाहरा के लिए उप अभियंता श्रीमती कुलेश्वरी भारद्वाज (77489-51514), पिथौरा के लिए उप अभियंता श्री पी.डी. अनंत (87708-72723) कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी होंगे।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सरायपाली अंतर्गत विकासखण्ड बसना एवं सरायपाली के लिए सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री खिलेश्वर साहू (97538-48347), बसना के लिए उप अभियंता श्री महेन्द्र ध्रुव (84351-52676) एवं विकासखण्ड सरायपाली के लिए उप अभियंता श्री टी.के. चंद्राकर (99810-73092) प्रभारी अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम के प्रभारी सहायक मानचित्रकार श्री डोमार सिंह नायक के मोबाईल नम्बर 62605-38967 तथा टोल फ्री नम्बर 18002330008 पर पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ग्राम मेमरा थाना पिथौरा में चमरु यादव उम्र 47 वर्ष के कब्जे की विधिवत तलाशी लिए जाने से पांच लीटर क्षमता वाली दो नग प्लास्टिक जरकन में भरी हाथ भट्टी अवैध महुआ शराब मात्रा 10 लीटर एवं 21 नग देशी प्लेन पाव में भरी मदिरा मात्रा 3.78 लीटर कुल मात्रा 13.78 लीटर जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय पिथौरा से रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल कराया जाएगा।उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त बसना के आबकारी उपनिरीक्षक नितेश बैस के विशेष मार्गदर्शन में वृत्त पिथौरा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान कुंजराम ध्रुव मुख्य आरक्षक, संजय मरकाम आरक्षक एवं समस्त आबकारी स्टाफ पिथौरा/बसना उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिले के बागबाहरा महाविद्यालय में स्टेडियम निर्माण के लिए 134.67 लाख की राशि स्वीकृत
महासमुंद : उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के अनुमोदन पश्चात बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय बलौदा में बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति करने हेतु वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक बजट में वित्त उल्लेखित अपरीक्षित नवीन मद के प्रकरण में स्वीकृत की प्रक्रिया अनुसार महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय बलौदा में बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु 86.29 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।इसी प्रकार उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के अनुमोदन पश्चात बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत महासमुंद जिला के शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय बागबाहरा में ओपन स्टेडियम निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति करने हेतु वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक बजट में वित्त उल्लेखित अपरीक्षित नवीन मद के प्रकरण में स्वीकृत की प्रक्रिया शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय बागबाहरा में ओपन स्टेडियम निर्माण हेतु 134.67 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से जारी किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के आदेशानुसार जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जिन्हें विगत दिवस जिला पंचायत के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण देते हुए जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरि गोस्वामी ने बताया कि उड़नदस्ता का कार्य आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिन से मतदान समाप्ति तक चलेगा। इनका काम मुख्यतः शिकायत आधारित होता है। मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए शराब, उपहार सामग्री या नकद राशि आदि का वितरण करने की शिकायत या सूचना मिलने पर इन्हें तुरंत छापामार कार्यवाही करनी होगी। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर भी नजर रखनी होगी।इन्हें अपने द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियों का कमेंट्री करते हुए वीडियोग्राफी करना आवश्यक है। उड़न दस्ता दल द्वारा अपने द्वारा की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी। इसके अलावा जब्ती की कार्यवाही करने पर इलेक्शन सीज़र्स मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप के द्वारा भी इसकी जानकारी देनी होगी। प्रशिक्षण में इलेक्शन सुपरवाइजर श्री आर. के. बारले, जिला सूचना अधिकारी श्री देवेन्द्र साहू, सहायक प्रोग्रामर श्री नागेश साहू, प्रशिक्षण नोडल अधिकारी श्री नंदकिशोर सिन्हा उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के निर्देश पर विगत दिवस पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देते हुए जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी ने सेक्टर पुलिस अधिकारियों के कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि अपने सेक्टर में दौरा करते हुए यह देखना होगा कि आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन ना हो। साथ ही असुरक्षित समूहों का चिन्हांकन कर उन्हें बिना भय और बिना लालच के मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा।उन्होंने यह भी बताया कि अपने ही लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य में संलग्न पुलिस अधिकारी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रपत्र 12 क में आवेदन करना होगा। इसी तरह अन्य लोकसभा क्षेत्र के मतदाता होने पर उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा मिलेगी जिसके लिए उन्हें प्रपत्र 12 में आवेदन करना होगा। प्रशिक्षण में डी एस पी और नोडल अधिकारी सारिका वैद्य तथा पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामना दी और उपहार भेंट किए
महासमुंद : महासमुंद के संजय कानन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पूरे विधि विधान से 160 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, सांसद प्रतिनिधि श्री संदीप दीवान, पार्षद देवीचंद राठी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री पवन पटेल सहित प्रतिनिधिगण नवविवाहित दम्पतियों को आशीर्वाद दिया साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामना दी और उपहार भेंट किए। विवाह कार्यक्रम में संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहित परिजन मौजूद थे।
ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री समीर पाण्डे ने बताया कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 160 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार रूपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान किया जाता है। प्रति जोड़ा 50 हजार रूपए का व्यय किया गया है। इसमें प्रत्येक कन्या को 21 हजार रूपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 15 हजार रुपए की राशि के उपहार दिए गए है। विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या 8 हजार रुपए, इसके साथ वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री पर 6 हजार रुपए व्यय किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को हाने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, शादी के मौके पर फिजुलखर्ची को रोकना, सामूहिक विवाह के आयोजन से मनोबल और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी करना और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है।